चुनाव संचालन नियम में बदलाव।
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केंद्र सरकार ने चुनाव के कई नियमों में बदलाव कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग (ईसी) की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे गए ‘कागजात’ या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है। इसे लेकर अब विपक्षी दलों ने केंद्र पर हमला बोला है। जहां कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर सवाल उठाया है, वहीं लेफ्ट से लेकर आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के इस फैसले को कठघरे में खड़ा कर दिया है।
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मामले में कई सवाल उठने लगे हैं। मसलन- आखिर चुनाव आयोग ने किन नियमों को बदला है और अब किन दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नहीं रखा जाएगा? इसके अलावा इन नियमों को किस आधार पर बदला गया? सरकार ने चुनाव से जुड़े इन नियमों को बदलने का क्या हवाला दिया है? आइये जानते हैं…